किसान महापंचायत को लेकर पुलिस अलर्ट, खनौरी बॉर्डर पर धारा 163 लागू

खनौरी बॉर्डर पर की जाने वाली महापंचायत को लेकर जींद पुलिस अलर्ट हो गई है। बॉर्डर पर धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू की गई है, जिसमें 5 या उससे अधिक व्यक्ति संगठन के रूप में इकट्ठा नहीं हो सकते।

 

जींद: दिल्ली कूच को लेकर किसान संगठनों की ओर से खनौरी बॉर्डर पर की जाने वाली महापंचायत को लेकर जींद पुलिस अलर्ट हो गई है। इसे देखते हुए पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने अपने कार्यालय में किसान आंदोलन की ड्यूटी पर तैनात सभी डीएसपी की मीटिंग ली गई, जिसमें कल होने वाली महापंचायत के संबंध में कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए है। उन्होंने सभी थाना प्रभारी, सीआईए स्टाफ जीन्द, नरवाना, सफीदों, डिटेक्टिव स्टाफ, सभी चौकी इंचार्ज को बॉर्डर के आस-पास होने वाली गतिविधियों पर पूर्ण रूप से निगरानी रखने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बरदास्त नहीं होगी। कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले व्यक्ति पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाएगी।  

खनौरी बार्डर पर धारा 163 लागू

जिला उपायुक्त की ओर से दाता सिहं वाला/खनौरी बॉर्डर पर धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू की गई है, जिसमें 5 या उससे अधिक व्यक्ति संगठन के रूप में इकट्ठा नहीं हो सकते। पैदल या ट्रैक्टर-ट्रालियों और अन्य वाहनों के साथ जुलूस निकालने, प्रदर्शन करने, मार्च करने, लाठी, डंडा या हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध लागू है। पंजाब के लगते दारा सिंह वाला बॉर्डर पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की 21 कंपनियां तैनात की गई हैं, जो पुलिस की हर आने जाने वाले व्यक्ति पर नजर रहेगी। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी, जिनमें 5 कम्पनी सेंटर फोर्स, 4 कंपनी आईआरबी, 2 एचपी, 1 कम्पनी दुर्गा शक्ति, एक कम्पनी महिला फोर्स सहित जिला पुलिस की 9 कंपनियां तैनात रहेगी। 

पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि नरवाना से गढ़ी होकर पंजाब जाने वाला मुख्य मार्ग बंद रहेगा। यात्रियों से अनुरोध है कि यदि जरूरी ना हो तो यात्रा न करें। अपने एरिया में शांति बनाए रखें व प्रदर्शनकारियों का सहयोग न करें।