फिरोजाबाद: 16 साल पहले पान खाने को लेकर हुआ था ‘संग्राम’, अब 9 लोगों को मिली उम्र कैद की सजा; क्या है कहानी?
फिरोजाबाद में हुई एक हत्या के मामले में 16 साल बाद दोषियों को सजा सुनाई गई है. हत्या के मामले में कोर्ट ने कुल नौ दोषियों को आजीवन जेल में रहने की यानी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही में कोर्ट ने सभी नौ दोषियों को जुर्माना भी लगाया है.
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में आज से 16 साल पहले पान खाने को लेकर दो पक्ष भिड़ गए थे. मामला इतना बढ़ गया था कि गोलियां चल गईं थी. इसमें एक व्यक्ति को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था. मामला फिरोजाबाद की कोर्ट में पहुंचा था. अब 16 साल के बाद कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने इस मामले में नौ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है. ये फैसला फिरोजाबाद अपर जिला एवं सत्र जज फास्ट ट्रेक कोर्ट संख्या-2 विमल वर्मा ने सुनाया.
जज विमल वर्मा ने साल 2009 में हुई एक हत्या के मामले में नौ दोषियों को आजीवन कारावास दी है. साथ ही सभी दोषियों पर 24 हजार रुपयों का जुर्माना भी लगाया है. बताया जा रहा है कि आज से 16 साल पहले 14 जुलाई साल 2009 को फिरोजाबाद की मशहूर पान की दुकान पर दो पक्षों की आपस में भीड़ंत हो गई थी. पान की दुकान पर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई. इसके बाद मारपीट हो गई थी. उस समय दोनों पक्षों के लोगों को समझा दिया गया था.
ये नौ लोग पाए गए हत्या के दोषी
दरअसल, 15 जुलाई सनी ने सागर सिंह के भाई रीतेश कुमार पर फायरिंग कर दी, जिसमें वो जख्मी हो गया. वहीं दूसरी ओर से मुकदमा वादी कम्बूहान के रहने वाले वृजकिशोर सिंह के बेटे चन्दर सिंह ने मौहल्ले के ही लोगों के खिलाफ विशाल सिंह की हत्या के केस में शिकायत दर्ज कराई थी. विशाल सिंह की हत्या के मामले में गिरीश, सागर, रीतेश, विमल कुमार, मौनू, विष्णुकान्त, सुनील, नितिन कुमार और राहुल समेत नौ लोग दोषी पाए गए.
कोर्ट ने सभी सजा सुनाई. वहीं दूसरे पक्ष के सनी और विजय को दोषी पाया गया. दोनों सगे भाई हैं. दोनों को खुली कोर्ट में सजा सुनाई गई. इनको रीतेश कुमार पर पर हमला करने के मामले में सजा सुनाई गई. बड़े-बुजुर्ग कहते हैं कि छोटी-छोटी बातों को अनदेखा करना सीखना चाहिए. यहां पर बड़े-बुजुर्गों की इसी सीख पर अमल नहीं किया गया, जिसका परिणाम ऐसा हुआ.