जयपुर में लिखना होगा झटका या हलाल, हरिद्वार में अपना नाम नहीं लिखने वाले 13 दुकान मालिकों पर एक्शन

शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर होटल, ढाबे, खाने-पीने की दुकानों, ठेलों, रेस्तराओं के मालिकों और संचालन के नाम लिखने का आदेश दिया है. प्रदेश के मुजफ्फरनगर प्रशासन ने इस नियम को जिले के 250 किलोमीटर लंबे कांवड़ मार्ग पर लागू किया था. अब यह नियम पूरे प्रदेश में लगाया गया है. इसी तर्ज पर हरिद्वार में भी इसे लागू किया गया है.

 

उत्तर प्रदेश सरकार के प्रदेश में कांवड़ मार्ग पर खाने-पीने की दुकानों पर संचालकों और मालिकों के नाम के फरमान के बाद अब उत्तराखंड और राजस्थान में भी विशेष आदेश जारी किए गए हैं. राजस्थान की राजधानी जयपुर में मीट की दुकानों पर झटका या हलाल लिखना जरूरी होगा. यह आदेश ग्रेटर नगर निगम मेयर सौम्या गुर्जर ने दिया है. वहीं, दूसरी ओर उत्तराखंड की धार्मिक नगरी हरिद्वार में पुलिस प्रशासन ने रेस्तरां मालिकों को कांवड़ यात्रा मार्ग पर नाम लिखने का आदेश जारी किया है.

हरिद्वार डीएम धीराज सिंह ने बताया कि कांवड यात्रा की शुद्धता बनाए रखने और वाद-विवाद से बचने के लिए कावड़ मार्ग के होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट और फल बेचने वाले लोगों का प्रशासन द्वारा वेरिफिकेशन किया जा रहा है. जिले के एसपी प्रमेन्द्र सिंह डोबाल ने बताया कि जिले के सभी थाना स्तर पर होटल ढाबा संचालकों से दुकान के ऊपर मालिक का नाम लिखने के निर्देश दिए गए थे.

13 होटल और ढाबा मालिकों के खिलाफ कार्रवाई

हरिद्वार एसपी ने बताया कि जारी किए गए आदेश के बाद कई लोगों ने प्रशासन के निर्देश को माना है. उन्होंने बताया कि जिन ढाबा मालिकों ने लापरवाही की है पुलिस उन पर कार्रवाई कर रही है. एसपी प्रमेन्द्र सिंह डोबाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के श्यामपुर थाना क्षेत्र में अभियान चलाकर 13 होटल और ढाबा मालिकों के चालान किए गए हैं.

जयपुर में लिखना होगा मीट ‘झटका’ है या ‘हलाल’

जयपुर में मीट की दुकानों पर हलाल या झटका लिखना जरूरी होगा. ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर ने इसका आदेश जारी किया है. उन्होंने कहा है कि किसी की भावनायें आहत न हो इसलिए ये फैसला लिया गया है. मेयर ने कहा कि अगर नियम का पालन नहीं किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. वहीं, शहर में अवैध मीट की दुकानों पर निगम कार्रवाई करेगा. कार्यकारिणी की समिति की चौथी बैठक में ये निर्णय लिया गया है.

मेयर ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम के इलाकों में सर्वे कराकर दुकानों पर नियमों के पालन करने का पता लगाया जाएगा. साथ ही कमर्शियल लाइसेंस पर ही दुकानदार मीट बेच सकते हैं. जिनके पास लाइसेंस नहीं होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.