युवक की हत्या के मामले में 3 आरोपी दोषी करार, कहासुनी की रंजिश को लेकर उतारा था मौत के घाट

सोनीपत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. संजीव आर्य ने युवक की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषियों को उम्रकैद के साथ ही 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। मृतक युवक मुख्य आरोपी का साथी था
 
jagatkranti

सोनीपत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. संजीव आर्य ने युवक की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषियों को उम्रकैद के साथ ही 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। मृतक युवक मुख्य आरोपी का साथी था। घटना से दो माह पहले कहासुनी की रंजिश में उसे पार्टी के बहाने बुलाने के बाद शराब पिलाकर हत्या कर दी गई थी।  अदालत ने लल्हेड़ी निवासी रजनीश उर्फ भोलू उर्फ मीता, उसके दोस्त पानीपत के गांव मनाना निवासी अमित व सोनीपत के वेस्ट रामनगर निवासी प्रिंस को सजा सुनाई है।


इस हालत में मिला था शव 
टीडीआई के पास नांगल कलां की खाली पड़ी जमीन पर 3 जून, 2020 को युवक का शव पड़ा मिला था। उसकी धारदार हथियार से हमला कर हत्या की गई थी। गांव नांगल कलां के चौकीदार ने कुंडली थाना पुलिस को मामले की जानकारी दी थी, जिस पर पुलिस ने अज्ञात पर हत्या कर शव को खुर्द-बुर्द करने का मुकदमा दर्ज किया था।


ये है पूरा मामला 
कुंडली थाना के तत्कालीन प्रभारी रवींद्र कुमार की टीम ने कार्रवाई करते हुए पानीपत के गांव मनाना निवासी अमित को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी ने बताया था कि उसने अपने साथी लल्हेड़ी के भोलू व भोलू के एक साथी संग मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। उसने बताया था कि वह मृतक को नहीं जानता था। उन्होंने चाकू व राड से हमला कर वारदात को अंजाम दिया था।

बाद में पुलिस ने पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए वेस्ट रामनगर के प्रिंस को भी गिरफ्तार कर लिया था,  जिसके बाद शव की पहचान रोहतक के गांव सांघी व घटना के समय सोनीपत के वेस्ट रामनगर निवासी साहिल के रूप में हुई।  उसने बताया था कि साहिल उसका व भोलू का दोस्त था। दो माह पहले भोलू के साथ कहासुनी हो गई थी। जिसकी रंजिश में 2 जून, 2020 की रात को उन्होंने साहिल को पार्टी देने के बहाने घर से बुलाया था।