गाड़ी चलाने वाले हो जाएं सावधान! 90 दिन में चालान नहीं भरा तो मिलेगी ऐसी सजा

यमुनानगर ट्रैफिक इंचार्ज कुशल पाल राणा ने बताया कि चालान काटने के 90 दिन के भीतर अपने चालान नहीं भरा तो आपका वहां डिटेन हो सकता है।
 
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अब जो वाहन चालक ट्रैफिक नियमों को हल्के में लेता था या फिर चालान काटने के बाद बेपरवाह हो जाता था। अब उन वाहन चालकों के लिए यह खबर काफी अहम है। अगर चालान काटने के 90 दिन के भीतर अपने चालान नहीं भरा तो आपका वहां डिटेन हो सकता है। यह जानकारी यमुनानगर ट्रैफिक इंचार्ज कुशल पाल राणा ने दी। 

ट्रैफिक इंचार्ज ने बताया कि चालान काटने के बाद वाहन चालक चालान कई-कई साल नहीं भरते थे, जिससे सरकार को काफी नुकसान हो रहा था। अब उन वाहन चालकों की मुसीबत बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उन्हें 90 दिन के भीतर या तो चालान भरना होगा या फिर उनका वाहन डिटेन होगा। ट्रैफिक इंचार्ज ने लोगों से यातायात नियम समझाएं और उन्हें पालन करने की अपील की।