हरियाणा में पहली क्लास में एडमिशन की आयु सीमा पर बड़ा फैसला, प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को जारी ये निर्देश

हरियाणा शिक्षा निदेशालय ने सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को निर्देश दिए किए अब पहली क्लास में 6 साल के बच्चे को ही एडमिशन मिलेगा। पिछले साल सरकार ने साढ़े 5 साल उम्र तय की थी। नए फैसले के पीछे की वजह राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 बताई गई है।
 
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हरियाणा में पहली कक्षा में बच्चों की एडमिशन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। हरियाणा शिक्षा निदेशालय ने सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को निर्देश दिए किए अब पहली क्लास में 6 साल के बच्चे को ही एडमिशन मिलेगा। पिछले साल सरकार ने साढ़े 5 साल उम्र तय की थी। नए फैसले के पीछे की वजह राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 बताई गई है।

6 महीने और बढ़ा दी दाखिले की उम्र

स्कूल शिक्षा निदेशालय के मुताबिक शैक्षणिक सत्र 2025-26 में जिन बच्चों की उम्र 1 अप्रैल 2025 को 6 साल पूरी होगी, वही पहली क्लास में एडमिशन ले सकेंगे। हालांकि जिनकी उम्र शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत के दिन यानी 1 अप्रैल 2025 से कुछ कम है, उन्हें राइट टू एजुकेशन एक्ट-2009 के तहत नियम 10 के तहत 6 महीने की छूट मिलेगी। बता दें इससे पहले 5 साल की उम्र में बच्चे को पहली क्लास में एडमिशन दे दिया जाता था। मगर, 2024-25 के सत्र में सरकार ने दाखिले की उम्र साढ़े 5 साल कर दी थी। जिसे अब 6 महीने और बढ़ा दिया गया है। 

पहले से पढ़ रहे बच्चों को कम उम्र में भी एडमिशन

स्कूल शिक्षा निदेशालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो बच्चे 1 अप्रैल 2025 को पहली क्लास में जाने वाले हैं, उनका एडमिशन न रोका जाए। उन्हें आयु सीमा यानी 6 साल उम्र पूरी न होने पर भी पहली क्लास में पढ़ने दिया जाए। उन्हें पूरे एक साल के लिए पीछे न किया जाए।