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परन्तु उक्त चैक बैंक में पैसे न होने के चलते बाऊंस हो गए। पुलिस को दी शिकायत में उसने उक्त एजैन्ट के खिलाफ कानून के तहत बनती कार्रवाई करने तथा उसकी राशि वापिस करवाने की मांग की है।
 
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पंजाब डेस्क अगर आप भी परिवार के साथ विदेश जाने की सोच रहे है तो सावधान हो जाएं। दरअसल,  परिवार सहित कनाडा की पी.आर. करवाने का झांसा देकर 15 लाख रुपए की ठगी करने वाले ट्रैवल एजैन्ट के खिलाफ एन.आर.आई. थाना की पुलिस ने धोखाधडी का मामला दर्ज किया है। ए.आई.जी.एन.आर.आई. हैडक्वार्टर को दी शिकायत में ब्रज मोहन पुत्र निरंजन झा निवासी रुपनगर ने बताया कि वह परिवार सहित कनाडा जाना चाहता था। उसे पता चला कि सौरव शर्मा पुत्र राजेश कुमार निवासी मोहाली लोगों को विदेश भेजने का काम करता है तथा कई लोगों को विदेश भेज चुका है।

उसने बताया कि उसने उक्त एजैन्ट के साथ अपनी,अपनी पत्नी तथा नाबालिग लडके को कनाडा भेजने की बात की। जिसने कनाडा पी.आर.पर भेजने के लिए 15 लाख रुपए की मांग की। उसने बताया कि उक्त एजैन्ट को 15 लाख रुपए तथा तीनों के पास्पोर्ट दे दिए। परन्तु उक्त एजैन्ट ने जब काफी समय तक भी उन्हें कनाडा नही भेजा तो उसकी नीयत पर उन्हें शक होने लगा। उससे पैसे तथा पास्पोर्ट वापिस मांगने पर वह आना-कानी करने लगा। उसने बताया कि पुलिस के पास शिकायत देने की धमकी पर उसने पास्पोर्ट वापिस कर दिए तथा 15 लाख में से 6,02,300 रुपए के चैक देकर शेष राशि नकद देने का भरोसा दिया। परन्तु उक्त चैक बैंक में पैसे न होने के चलते बाऊंस हो गए। पुलिस को दी शिकायत में उसने उक्त एजैन्ट के खिलाफ कानून के तहत बनती कार्रवाई करने तथा उसकी राशि वापिस करवाने की मांग की है।

उक्त शिकायत की जांच डी.एस.पी.स्तर के अधिकारी की ओर से करने के उपरान्त दी गई नतीजा रिपोर्ट के आधार पर एन.आर.आई.थाने की पुलिस ने आरोपी एजैन्ट सौरव शर्मा पुत्र राजेश कुमार निवासी मोहाली के खिलाफ धारा 406,420 तथा आई.पी.सी. सैक्शन 24 इंमीग्रेशन एक्ट 1983 के तहत मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरु कर दी है।