मतगणना को लेकर नूंह शहर रेड जोन घोषित, DC ने जारी किए निषेद्याज्ञा के आदेश

देशभर सहित हरियाणा में 4 जून को लोकसभा चुनावों को लेकर मतदान होगी, ऐसे में सभी जगह पर पुलिस प्रशासन अपनी कड़ी नजर बनाए हुए है। वहीं मतदाणना को लेकर नूंह शहर को रेड जोन घोषित कर दिया है।
 
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देशभर सहित हरियाणा में 4 जून को लोकसभा चुनावों को लेकर मतदान होगी, ऐसे में सभी जगह पर पुलिस प्रशासन अपनी कड़ी नजर बनाए हुए है। वहीं मतदाणना को लेकर नूंह शहर को रेड जोन घोषित कर दिया है। जिलाधीश धीरेंद्र खडगटा ने अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत 4 जून को मतगणना के दिन नूंह शहर में ड्रोन इत्यादि को उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशों में बताया गया है कि 4 जून को यासीन मेव डिग्री कॉलेज नूंह में लोकसभा आम चुनाव 2024 की मतगणना होगी। इस दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नूंह शहर को ड्रोन नियम 2021 के तहत रेड जोन घोषित किया गया है। इस नियम के तहत मानव रहित हवाई यान के उड़ाने पर रोक रहेगी। 

इन आदेशों को अमल में लाने की जिम्मेदारी संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेट, उप-पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारी को दी गई है। आदेशों में कहा गया है कि इन आदेशों की अवहेलना में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।