हरियाणा चुनाव के बीच राम रहीम जेल से आया बाहर, बागपत के आश्रम में काटेगा 20 दिन

गुरमीत राम रहीम 20 दिन की पैरोल मिलने के बाद जेल से बाहर आ गया है. चुनाव आयोग ने सोमवार को गुरमीत राम रहीम के पैरोल अनुरोध को मंजूरी दे दी थी. आयोग की मंजूरी के बाद हरियाणा सरकार ने उसकी रिहाई का आदेश तुरंत जारी कर दिया. राम रहीम अपनी दो शिष्यायों के साथ बलात्कार मामले में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है.

 
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डेरा सच्चा सौदा प्रमुख और रेप केस में सजा काट रहा गुरमीत राम रहीम 20 दिन की पैरोल मिलने के बाद जेल से बाहर आ गया है. वह बुधवार सुबह रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर निकल आया और कड़ी सुरक्षा के बीच उत्तर प्रदेश के बागपत के बरनावा आश्रम के लिए रवाना हो गया. राम रहीम पिछले चार सालों में 15वीं बार पैरोल पर जेल से बाहर आया है.

चुनाव आयोग ने सोमवार को गुरमीत राम रहीम के पैरोल अनुरोध को मंजूरी दे दी थी. मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल का कहना था कि हरियाणा सरकार डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह पैरोल पर विचार कर सकती है. इसके लिए उसकी पैरोल याचिका में लिखे गए तथ्य सत्य होने चाहिए. साथ ही चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता के संबंध में अन्य शर्तें पूरी होनी चाहिए.

राम रहीम पर लगाए गए कई प्रतिबंध

चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद हरियाणा सरकार ने उसकी रिहाई का आदेश तुरंत जारी कर दिया. डेरा प्रमुख की रिहाई 5 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले तय की गई थी. हरियाणा और पंजाब में उसका काफी प्रभाव माना जाता है. गुरमीत राम रहीम ने 20 दिन की पैरोल मांगी थी. उसने पैरोल अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के बागपत में रहने की मांग की थी. पैरोल अवधि के दौरान गुरमीत राम रहीम को हरियाणा में प्रवेश करने की इजाजत नहीं है. वह व्यक्तिगत रूप से या सोशल मीडिया के जरिए किसी भी चुनाव संबंधी गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता है. इसके अलावा भी उसके ऊपर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं.

20 साल सजा काट रहा है राम रहीम

डेरा प्रमुख की पिछली फरलो और पैरोल तमाम चुनावों के बीच हुई थीं. वह नगर निकायों और राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान जेल से बाहर आ चुका है. फरवरी 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले उसे तीन सप्ताह की फरलो दी गई थी. राम रहीम अपनी दो शिष्यायों के साथ बलात्कार मामले में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है.