सुपरटेक मामले में Gopal Kanda को राहत, लुकआउट सर्कुलर को लेकर अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला

दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने मंगलवार को आवेदक गोपाल कांडा, गोबिंद कुमार गोयल और लख राम गोयल के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर (LOC) को छह महीने के लिए 3 दिसंबर, 2025 तक के लिए निलंबित

 
 Gopal Kanda gets relief in Supertech case

सिरसा: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने मंगलवार को आवेदक गोपाल कांडा, गोबिंद कुमार गोयल और लख राम गोयल के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर (LOC) को छह महीने के लिए 3 दिसंबर, 2025 तक के लिए निलंबित कर दिया।

उन्होंने सुपरटेक लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में LOC को रद्द/निलंबित करने की मांग की। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने गोपाल गोयल उर्फ ​​गोपाल कांडा, गोविंद कुमार गोयल और लख राम गोयल के खिलाफ उनके वकीलों और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के विशेष लोक अभियोजक की दलीलें सुनने के बाद LOC को निलंबित कर दिया। गोपाल कांडा, उनके भाई गोबिंद कुमार गोयल और बेटे लख राम गोयल ने LOC को रद्द/निलंबित करने के लिए आवेदन दिया था।


यह मामला राम किशोर अरोड़ा और सुपरटेक लिमिटेड से जुड़ा है। ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) एन के मट्टा और मोहम्मद फैजान पेश हुए। उन्होंने आवेदनों का विरोध किया। ईडी ने इस साल 17 जनवरी को गोयल बंधुओं के खिलाफ पूरक अभियोजन शिकायत दायर की थी। इसमें कहा गया था कि जब गोपाल गोयल 2 नवंबर, 2023 को सिंगापुर जा रहे थे, तो उन्हें इस मामले में ईडी द्वारा उनके खिलाफ खोले गए एलओसी के बहाने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रोक लिया गया था।