बहराइच: बुलडोजर का खौफ… कार्रवाई से पहले खुद तोड़े आशियाने, उखाड़े दरवाजे-खिड़कियां

उत्तर प्रदेश के बहराइच में हाई कोर्ट के आदेश पर 29 भवनों को तोड़े जाने का आदेश दिया गया है. इनमें मकान और दुकानें शामिल हैं. यह सभी सरकारी जमीन पर बने होना बताए जा रहे हैं.

 
उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के बहराइच में लोगों में बुलडोजर का खौफ नजर आ रहा है. हाई कोर्ट ने यहां के फखरपुर थाना इलाके के सराय जागना गांव में 23 दुकान एवं मकानों को तोड़ने का आदेश जारी किया था. बुधवार को बुलडोजर कार्रवाई से पहले ग्रामीणों ने अपने हाथों से खुद आशियाने तोड़ना शुरू कर दिए. लोग अपने घरों और दुकानों को तोड़ रहे हैं. वहां से अपना सामना निकाल कर ले जा रहे हैं. दोपहर को कार्रवाई के लिए पुलिस व प्रशासन की टीम गांव में पहुंच गई.

हाई कोर्ट के आदेश के बाद एसडीएम मय पुलिस फोर्स के जागना गांव पहुंच गए. उन्होंने बुलडोजर के जरिए चिह्नित मकानों और दुकानों को तुड़वाना शुरू करा दिया. इससे पहले ग्रामीणों ने खुद ही अपने मकानों और दुकानों को तोड़ना शुरू कर दिया था. ग्रामीणों का कहना है कि वह यहां कई सालों से रहते आ रहे हैं. अचानक इस जमीन को सरकारी घोषित कर दिया. उनका घर भी इसमें शामिल है. हम खुद अपने हाथों से अपने घर को तोड़ रहे हैं. मकान में रखा सामना निकाल कर दूसरी जगह ले जा रहे हैं.

23 दुकान और मकान पर चला बुलडोजर

उच्च न्यायालय के आदेश पर बहराइच जिले के फखरपुर थाना अंतर्गत सराय जागना गांव में बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है. एसडीएम का कहना है कि चिह्नित किए गए 23 दुकान एवं मकान खेत-खलिहान और ग्राम समाज की जमीन पर बनाये गए थे. हाई कोर्ट के आदेश पर उन्हें तोड़ा जा रहा है. 23 मई 2023 में हदीसुल की तरफ से की गई जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने आदेश देते हुए सरकारी जमीन को खाली करने का आदेश निर्गत किया था. इसी संबंध में आज तोड़क कार्रवाई की जा रही है.

ग्रामीणों ने खुद तोड़े अपने आशियाने

बुधवार की दोपहर को प्रशासन की टीम कार्रवाई के लिए पहुंची, इससे पहले लोगों ने खुद ही अपने मकान और दुकान तोड़ना शुरू कर दिए. लोग अपने हाथों से घर के दरवाजे, खिड़की तोड़ते नजर आए. उन्होंने घर और दुकानों में रखे सामान को पहले ही निकाल लिया. ट्रैक्टर और अन्य वाहनों के जरिए सामान को ले जाया जा रहा है. लोगों में बुलडोजर कार्रवाई का डर बैठ गया है. गांव की शबनम रोते हुए कहती हैं कि उनका घर टूट गया है. उसका अब कोई ठिकाना नहीं है. वह अपने बच्चों को लेकर कहा जाए. उसकी माली हालत भी काफी खराब है. हालांकि, हाई कोर्ट के आदेश पर उप जिलाधिकारी के द्वारा बुलडोजर से कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को हटाने का निर्देश जारी किया. जिसके बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई.