बीफ का व्यापार, पति-पत्नी ही ‘गुनहगार’… तस्करी करते पुलिस ने दोनों को पकड़ा
गाजीपुर जनपद के चौकिया गांव के रहने वाले परवेज उर्फ बब्बलू और उसकी पत्नी शबनम काफी दिनों से गौ मांस का व्यापार कर रहे थे. जिसको लेकर गांव में काफी आक्रोश था. वहीं किसी ने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी. पुलिस ने पुख्ता जानकारी हासिल करने के बाद परवेज के घर पर अचानक छापेमारी की.
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में गौ मांस का व्यापार करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पुलिस ने सूचना मिलने के बाद आरोपियों को 63 किलो गौ मांस के साथ गिरफ्तार कर लिया. वहीं गिरफ्तारी के बाद आरोपियों ने कबूल किया कि वो रात के अंधेरे में जानवरों को काटते थे और उनका मांस बेचते थे. पुलिस को शक है कि और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं.
जानकारी के मुताबिक गाजीपुर जनपद के चौकिया गांव के रहने वाले परवेज उर्फ बब्बलू और उसकी पत्नी शबनम काफी दिनों से गौ मांस का व्यापार कर रहे थे. जिसको लेकर गांव में काफी आक्रोश था. वहीं किसी ने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी. पुलिस ने पुख्ता जानकारी हासिल करने के बाद परवेज के घर पर अचानक छापेमारी की. छापेमारी के दौरान पुलिस को परवेज के घर से 63 किलो गौ मांस के साथ गौ वध करने वाले औजार मिले.
पुलिस ने गौ मांस मिलने के बाद परवेज और उसके परिजनों से पूछताछ की. वहीं आसपास के लोगों ने बताया कि ये लोग काफी दिनों से इस व्यापार में लगे हुए थे. वहीं आरोपी परवेज ने बताया कि हम लोग रात के अंधेरे में गाय और बछड़े चोरी छिपे लेकर आते थे. गाय और बछड़ों को लाकर रात के अंधेरे में ही काट दिया करते थे और उनके यूजलेस मांस को बोरी में भरकर पास के ही तालाब में ले जाकर फेंक दिया करते हैं.
तालाब में गौ मांस फेंकने से गांव के लोग परेशान रहते थे लेकिन किसी को भी इस मामले में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं हो पाती थी. आरोपी रात के अंधेरे में ही गौ मांस के छोटे-छोटे टुकड़े कर बेच दिया करते थे.
वहीं पुलिस के सामने गौ हत्या की बात को कबूल करने के बाद आरोपी पति-पत्नी हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे. आरोपियों ने कहा कि गलती हो गई साहब, अब आगे से ऐसा गलत काम नहीं करेंगे.
पुलिस ने बताया कि आरोपी परवेज उर्फ बब्बलू जिस पर 2018, 2020 और 2024 में कुल तीन मुकदमे दर्ज हैं. जिसमें दो गोबध निवारण अधिनियम और एक उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम के तहत दर्ज हैं. वहीं उसकी पत्नी पर गोबध निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है. पुलिस ने इस मामले में दोनों पर गोबध निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की है.